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    Home»Jharkhand Top News»हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर जतायी नाराजगी, एसएसपी को पर्सनल एफिडेविट दायर करने का दिया निर्देश
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    हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर जतायी नाराजगी, एसएसपी को पर्सनल एफिडेविट दायर करने का दिया निर्देश

    SUNIL SINGHBy SUNIL SINGHOctober 18, 2023No Comments1 Min Read
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    रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए रांची एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में एडवोकेट कलर्क (मुंशी) सुबोध कुमार ने एक याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में कहा गया था कि 29 सितंबर को उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया. घटना के बाद उसने धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिये आवेदन दिया. लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की. प्राथमिकी दर्ज ना होने पर सुबोध कुमार ने एसएसपी को भी मामले की जानकारी दी. इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद सुबोध ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रांची पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की गुहार लगायी थी. सुबोध की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सूरज कुमार वर्मा ने बहस की. अब इस मामले में हाईकोर्ट 7 नवंबर को सुनवाई करेगा.

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