रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया है। स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई।अदालत ने राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने पर मुख्य सचिव को नौ नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

इस मामले में न्याय मित्र राजीव रंजन मिश्रा ने अदालत को सुझाव दिया है कि राज्य सरकार वैसे ही मामलों में अपील या एसएलपी दाखिल करे, जिसके लिए संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी जिम्मेदार होने चाहिए। अगर एसएलपी और अपील में सरकार के खिलाफ कोई आदेश पारित होता है, तो संबंधित अधिकारियों से उक्त मामले में वसूली की जाए।

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