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    Home»Top Story»गैंगस्टर अमन साहू गैंग के शंकर यादव की जमानत याचिका खारिज
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    गैंगस्टर अमन साहू गैंग के शंकर यादव की जमानत याचिका खारिज

    shivam kumarBy shivam kumarOctober 23, 2024Updated:October 23, 2024No Comments1 Min Read
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    रांची। एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने टेरर फंडिंग की जांच के दौरान गिरफ्तार कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे शंकर यादव की जमानत याचिका सुनवाई के बाद बुधवार को खारिज कर दी है।

    एनआईए ने लातेहार के बालूमाथ स्थित तेतरियाखाड़ कोलियरी में गोलीबारी मामले में टेरर फंडिंग की जांच के दौरान उसे नौ फरवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची लाया गया था। तब से वह जेल में ही है। गिरफ्तारी के दौरान उसके ठिकाने से एक करोड़ 30 लाख रुपये भी बरामद किए गए थे, जिसे अमन साहू के जरिये लेवी-रंगदारी से वसूला गया पैसा बताया जा रहा है।

    एनआईए को छापेमारी में पांच मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क, एक राइफल (30-06 बोर) एक मैगजीन, एक पिस्तौल (7.65 एमएम), दो मैगजीन और विभिन्न बोर के 63 कारतूस मिले हैं। कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। इस घटना पर 18 दिसंबर, 2020 को दर्ज केस को एनआईए ने 04 मार्च, 2021 को अपने हाथ में ले लिया था। इस मामले में एनआईए ने अब तक कुल 29 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

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