नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी। यह आदेश चुनाव आयोग ने जारी किया है, ताकि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
चुनाव आयोग ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी के तहत किसी भी निजी, व्यापारिक, औद्योगिक या अन्य संस्थान में काम करने वाले हर उस व्यक्ति को, जो मतदान का हकदार है, चुनाव वाले दिन सवैतनिक छुट्टी देना जरूरी है। इस दिन वेतन में किसी तरह की कटौती नहीं की जा सकती। अगर कोई नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
आयोग ने बताया कि जो लोग अपने क्षेत्र से बाहर काम करते हैं, लेकिन उनका नाम उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में है जहां चुनाव हो रहे हैं, उन्हें भी मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी मिलेगी ताकि वे वोट डाल सकें। यह सुविधा अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवम्बर (गुरुवार) को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान और संबंधित राज्यों में उपचुनाव 11 नवम्बर (मंगलवार) को होंगे।