नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि देश के सभी सिनेमाघरों में फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए. कोर्ट ने ये भी कहा है कि राष्ट्रगान के वक़्त स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जाए. हॉल में मौजूद लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हों.
14 साल से लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम आदेश जारी किया. कोर्ट ने कहा व्यावसायिक फायदे के लिए राष्ट्रगान के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान को संविधान के मुताबिक 52 सेकंड में ही गाया जाए. राष्ट्रगान या उसके अंश को किसी भी असम्मानजनक जगह पर न छापा जाए. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो सभी राज्यों को अदालत के आदेश के पालन के लिए निर्देश जारी करे. सरकार की तरफ से कोर्ट में मौजूद एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसा 10 दिन में कर दिया जाएगा.
जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा “आप कौन हैं? अगर आप भारतीय हैं तो आपको राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े होने में तकलीफ नहीं होनी चाहिये. लोगों को इस बात का अहसास कराया जाना चाहिये कि यह मेरा देश है. यह हर भारतीय नागरिक का दायित्व है कि वो भारतीय झंडे और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे.”
इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी. शीर्ष अदालत ने कहा, “आज कल लोग ये नहीं जानते कि कैसे राष्ट्रगान गाया जाता है. लोगों को लाज़मी तौर पर इसकी शिक्षा देनी चाहिए. हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए.”