जिन 500 और 2000 के नोटों पर कुछ लिखा है या फिर अनजाने में रंग लग गया है, उसे अब बैंक लेने से इनकार नहीं कर सकेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि अगर ऐसी शिकायत पाई गई कि बैंक ऐसे नोट लेने से इनकार कर रहे हैं तो उन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

इसी के साथ रिजर्व बैंक ने यह भी साफ किया कि कोई भी व्‍यक्ति इस तरह के नोट को बैंक से बदल नहीं सकता लेकिन वो चाहे तो ऐसे नोट को अपने बैंक खाते में जमा कर सकता है. बैंकों की तरफ से उसे इसकी छूट होगी.

दिल्‍ली में चल रहे अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार मेले के हॉल नंबर 18 में आर्थिक साक्षरता के तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को जागरुक कर रहा है. यहां आने वाले लोगों को नए नोटों के फीचर और उनके अधिकारों के प्रति उन्‍हें साक्षर किया जा रहा है.

हॉल पहुंचने वाले कुछ लोग जहां 500 और 2000 के नोटों पर कुछ लिखे होने पर उनकी वैधता जानने को बेचैन दिखाई दे रहे हैं तो वहीं कई लोग बैंकों की शिकायत करने के तरीकों की जानकारी लेते दिखाई दे रहे हैं. लोगों के सवालों का जवाब देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर किसी नोट पर कुछ लिखा है तो वह अवैध मुद्रा की श्रेणी में नहीं आता. कोई भी बैंक इस तरह के नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता.

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