पूंजी मार्केट नियामक सेबी ने डिफॉल्टर व्यापारी विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग लिमिटेड (UBHL) के बैंक अकाउंट्स, म्युच्युल फंड आदि को अटैच (जब्त) करने का आदेश दिया है. सेबी ने यह आदेश इसलिए दिया है ताकि 18.5 लाख रुपये की बकाया राशि को वसूला जा सके.

सेबी ने यह फैसला यूबीएचएल की ओर से उस पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल होने के बाद लिया है. वर्ष 2015 में सेबी ने कंपनी पर 15 लाख रुपए का फाइन यूनाइटेड स्प्रिट्स के शेयर ट्रांजैक्श न में डिस्लोाख जर संबंधी गलतियों के चलते लगाया था. इस तरह, यूबीएचएल पर कुल बकाया भुगतान 18.5 लाख रुपए हो गया है. इसमें 15 लाख शुरुआती जुर्माना, 3.5 लाख रुपए ब्याैज व 1000 रुपए रिकवरी कॉस्टम शामिल है .

13 नवंबर को जारी अटैचमेंट नोटिस में सेबी ने बैंकों, डिपॉजिटर्स व म्यूकचुअल फंड से बोला है कि वे यूबीएचएल के अकाउंट से कोई भी डेबिट न करें . हालांकि, लेनदारों को इसकी अनुमति होगी . इसके बाद, बैंकों को डिफॉल्टेर के सभी अकाउंट्स व लॉकर अटैच करने का आदेश दिया है .

सेबी ने बोला है कि इस बात पर भरोसा करने के पर्याप्त कारण हैं, कि डिफॉल्टोर बैंक अकाउंट्स व डिमेट अकाउंट में सिक्यु,रिटीज में पैसे जमा करा सकता है . यह बैंक डिपॉजिटरी व म्यूंचुअल फंड के रूप में भी हो सकता है .

गौरतलब है कि बंबई शेयर मार्केट के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर, 2016 तक यूबीएचएल में व्यक्तिगत हैसियत से माल्या की हिस्सेदारी 7.91 फीसद थी . वहीं विभिन्न इकाइयों के जरिये प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 52.34 फीसद रही थी . वहीं माल्या 2 मार्च, 2016 को ब्रिटेन चले गए थे .

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