रांची। दीपावली को रात आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखा फोड़ने की अनुमति रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंचलाधिकारियों, बीडीओ, एसडीओ, अनुमंडल पुलिस अधीक्षक और रांची डीएसपी और थाना प्रभारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सुनिश्चित करने को कहा है। अपर जिला दंडाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी करने का आदेश दिया है।

उपायुक्त ने रात दस बजे के बाद पटाखों की बिक्री पर लगा दी है। साथ ही अधिक प्रदूषण करने वालों पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। अधिकारियों को इसकी जांच करने का भी आदेश दिया गया है। जिला प्रशासन ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। मुख्यालय के सत किमी की परिधि में पटाखे बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। अब मोरहाबादी, जयपाल सिंह स्टेडियम और हरमू मैदान में बने कलस्टर में ही पटाखों की बिक्री हो रही है।

उपायुक्त ने दीपावली पर अस्पतालों को समुचित व्यवस्था रखने का आदेश जारी किया है। उन्होंने रांची के सिविल सर्जन को सभी सरकारी, गैर सरकारी अस्पतालों, नर्सिंग होम में चिकित्सकों और कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दीपवाली और काली पूजा को लेकर शहर की सुरक्षा सख्त की जाएगी। शहर में बाइक दस्ते गस्ती करेंगे। चौक चौराहों पर पुलिस अधिकारी जवानों के साथ तैनात रहेंगे। क्यूआरटी की टीम भी सक्रीय रहेगी। कई स्थानों पर दंडाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इसे लेकर रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे और एसएसपी अनीश गुप्ता ने संयुक्तादेश जारी कर दिया है।

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