रांची। वायु-ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए झारखंड में सिर्फ दो घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति दी गयी है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने एनजीटी से जारी गाइडलाइंस के अनुसार इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। कम प्रदूषित जिलों में हरित पटाखे चलाने की अनुमति दी गयी है। सामान्य प्रदूषित जिलों में 125 डेसीबल से कम ध्वनि सीमा वाले पटाखे चलाये जा सकते हैं। राज्य में दीपावली और गुरुपर्व पर पटाखे रात आठ से 10 बजे तक तथा छठ में प्रात: छह बजे से आठ बजे तक चलाये जा सकेंगे। क्रिसमस और नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे। पर्षद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी ने यह निर्देश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज के शहरी क्षेत्र में दीपावली की शाम आठ बजे से रात के 10 बजे तक सिर्फ हरित पटाखे चलाये जायेंगे। बाकी जिलों में भी इतनी देर तक ही पटाखे चलाये जा सकते हैं।
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