रांची । रांची सिविल कोर्ट ने बड़गाईं अंचल के सीओ, सीआई और हल्का कर्मचारी सहित जमील अंसारी और सोहैल अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के बाद सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर एसटी-एससी थाना को भी प्राथमिकी की कॉपी भेजी गई है। मिली जानकारी के अनुसार संदीप मुंडा की ओर से दाखिल कंपलेन केस की जांच सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार कर रहे हैं। सदर थाना में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। साथ ही एसटी-एससी एक्ट की धाराओं में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

क्या है मामला

यह मामला रांची के बड़गाईं इलाके में एक जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। संदीप मुंडा ने आरोप लगाया है कि जमील अंसारी और सोहैल अंसारी ने वर्ष 2016 में तत्कालीन सीओ, सीआई और हल्का कर्मचारियों के साथ मिलकर जालसाजी की और उनकी जमीन बेच डाली। आरोप है कि आदिवासी की जमीन जनरल बताकर 12 लोगों को बेच दी गई और इसके लिए फर्जी कागजातों का सहारा लिया गया। संदीप मुंडा बड़गाईं अंचल के बड़गाईं मौजा स्थित खाता 72,प्लॉट 2634 की 62 डिसमिल भूमि पर अपना दावा बता रहे हैं।

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