रांची । झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रहे ट्रायल पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. मधु कोड़ा ने रांची प्रिवेंशन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई. निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही अदालत ने इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज (एलसीआर) भी हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. मधु कोड़ा की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और हाईकोर्ट के अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने बहस की.
जांच सीबीआइ व इडी ने की है
दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उनके सहयोगी मनोज पुनमिया, अनिल आदिनाथ वास्तावड़े समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ इडी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री काल में उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों और उनके सहयोगियों पर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई करने का आरोप लगा है. इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआइ और इडी ने की है. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य मामलों में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, बंधु तिर्की और हरिनारायण राय को कोर्ट सजा सुना चुका है.
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