Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Sunday, September 21
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Top Story»इडी कोर्ट ने जेल अधीक्षक से पूछा : कब से जेल में हैं पूजा सिंघल, मंगलवार तक दें जानकारी
    Top Story

    इडी कोर्ट ने जेल अधीक्षक से पूछा : कब से जेल में हैं पूजा सिंघल, मंगलवार तक दें जानकारी

    shivam kumarBy shivam kumarNovember 30, 2024Updated:November 30, 2024No Comments1 Min Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    रांची। नये कानून के तहत जेल से रिहा करने के लिए निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की ओर से दायर याचिका पर रांची (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया है कि पूजा सिंहल कब से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है।

    पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने बहस की। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को मंगलवार तक उक्त जानकारी देने का निर्देश दिया है। पूजा सिंघल के अधिवक्ता के मुताबिक, नये कानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि उक्त मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है तो उसे बेल दी जा सकती है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleएनएसजी ने रांची में नक्सल विरोधी जंगल अभ्यास किया
    Next Article नेपाल ने चीन के बीआरआई पर सशर्त सहमति जताई 
    shivam kumar

      Related Posts

      झारखंड के मुख्यमंत्री से दशहरा कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, किया आमंत्रित

      September 20, 2025

      कुड़मी समाज ने 75 साल किया संघर्ष, अब चाहिए परिणाम : सीपी चौधरी

      September 20, 2025

      कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन शुरू, कई जगह रेलवे ट्रैक जाम

      September 20, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • विश्व की शांति और स्थिरता के लिए भारत का आत्मनिर्भर होना जरूरी : प्रधानमंत्री
      • खरगे ने ट्रंप के एच-1बी वीजा फीस वृद्धि को बताया भारत के लिए झटका
      • ट्रंप की द न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत खारिज
      • नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन से सात राजमार्ग अवरुद्ध
      • इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डोगर के खिलाफ पांच जजों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version