नयी दिल्ली:  दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी को नोटिस जारी किया। जांच ब्यूरो ने एस पी त्यागी की जमानत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। गौरतलब है कि इस मामले में गिरफ्तारी के बाद त्यागी इस समय जमानत पर हैं और सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके बाहर रहने से जांच प्रभावित हो सकती है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने त्यागी को नोटिस जारी किया, जिन्हें नौ दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पूर्व वायुसेना प्रमुख को 26 दिसंबर को जमानत मिल गयी थी। सीबीआई ने उच्च न्यायालय को बताया कि इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर निचली अदालत में चार जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है, जिसके बाद न्यायमूर्ति सांघी ने सुनवाई की अगली तारीख तीन जनवरी मुकर्रर की। न्यायमूर्ति सांघी ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय तीन जनवरी को मामले का निपटारा करने का प्रयास करेगा।
सीबीआई ने उच्च न्यायालय से कहा कि त्यागी के जमानत पर बाहर रहने से उसकी जांच की दिशा ‘उजागर’ होगी और उसमें `रुकावट’ आएगी। एजेंसी ने साथ ही कहा कि इससे सबूत भी नष्ट किये जा सकते हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच ‘बहु-स्तरीय’ है क्योंकि ‘रिश्वत के रूपयों को छिपाने के लिए’ कथित तौर पर विभिन्न कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, ऐसे में यह जांच कई देशों तक फैली हुई है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने पूछा कि इस अवस्था में 72 वर्षीय पूर्व वायुसेना प्रमुख को न्यायिक हिरासत में क्यों रखा जाना चाहिए जबकि जमानत मिलने से पहले वह एक सप्ताह तक एजेंसी की हिरासत में थे।

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