Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Tuesday, June 17
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Top Story»दिल्ली: मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द- नवजात बच्चे की मौत का मामला…
    Top Story

    दिल्ली: मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द- नवजात बच्चे की मौत का मामला…

    आजाद सिपाहीBy आजाद सिपाहीDecember 8, 2017No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी के एक बड़े अस्पताल में नवजात के मौत के मामले में जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसकी जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है।

    दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में एक नवजात जिंदा बच्चे को अस्पताल ने मृत बता दिया था, जिसके बाद इस मामले पर विवाद बढ़ना शुरू हुआ और यह मामला सरकार के अधिन जा पहुंचा, जिसके मामले की शुरुआती जांच में सरकार ने अस्पताल दोषी करार देते हुए कठोर कार्रवाई की है।स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से कहा कि नवजात बच्चे को मृत बताने वाले शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल का लाइसेंस हमने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। आपको बता दें कि शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए एक 6 महीने की गर्भवती महिला वर्षा को जुड़वा बच्चे हुए थे, जिसके बाद अस्पताल ने दोनों बच्चों को मृत बताकर ‘शवों’ को पॉलिथिन में लपेटकर परिजनों को सौंप दिया था।लेकिन अंतिम संस्कार के लिए जाने के दौरान परिजनों को एक बच्चे में कुछ हरकत देखी, जिसके बाद नवजात को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया लेकिन कुछ दिन बाद उस बच्चे की वहां भी मौत हो गई। इसी पेचिदे मामले में जांच के बाद कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने लाइसेंस रद्द करने जैसा कठोर फैसला लिया है। सरकार का यह फैसले अन्य उन सभी अस्पतालों के लिए चेतावी के समान है जहां हर कदम पर लापरवाही देखी जाती है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleबिहार की नयी आईटी नीति के तहत निवेशकों को कई प्रोत्साहन : सुशील मोदी
    Next Article अकाली दल ने थामी पंजाब की रफ्तार, हाइवे जाम कर दिखा रहे है अपना गुस्सा…
    आजाद सिपाही
    • Website
    • Facebook

    Related Posts

    प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

    June 16, 2025

    डीजीपी अनुराग गुप्ता अब न अखिल भारतीय सेवा में हैं, ना सस्पेंड हो सकते हैं : बाबूलाल मरांडी

    June 16, 2025

    राजभवन के समक्ष 108 एंबुलेंस के कर्मी 28 को देंगे धरना

    June 16, 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    Recent Posts
    • प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
    • डीजीपी अनुराग गुप्ता अब न अखिल भारतीय सेवा में हैं, ना सस्पेंड हो सकते हैं : बाबूलाल मरांडी
    • भाजपा के टॉर्चर से बांग्ला बोलना सीख गया : इरफान
    • राजभवन के समक्ष 108 एंबुलेंस के कर्मी 28 को देंगे धरना
    • झारखंड में 19 तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद, 21 तक होगी बारिश
    Read ePaper

    City Edition

    Follow up on twitter
    Tweets by azad_sipahi
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Go to mobile version