नयी दिल्ली/रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत 4 लोगों को कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार तथा अन्य आरोपों का दोषी करार दिया है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य सरकारी अधिकारी को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया. इन्हें गुरुवार को सजा सुनायी जायेगी. सजा के बिंदु पर दोपहर 2:15 बजे बहस शुरू होगी. इसके बाद भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दोषी करार लोगों की सजा का एलान होगा.
सीबीआई के विशेष जज भरत पराशर ने झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा, उनके करीबी विजय जोशी, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु को वर्ष 2007 में झारखंड स्थित राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता के विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने के लिए आपराधिक साजिश का दोषी पाया. आरोपियों को अापराधिक षड्यंत्र समेत अलग-अलग अपराधों में दोषी ठहराया गया.VISUL के निदेशक वैभव तुलस्यान तथा दो लोक सेवकों बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान को अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत ने आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) के साथ धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कथित अपराधों का संज्ञान लिया था. इसके बाद इन सभी लोगों को बतौर आरोपी समन भेजा गया.