लातेहार। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) ऋषिकेश कुमार की अदालत ने बुधवार को मॉब लिंचिंग मामले में आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। 21 दिसंबर को सजा की बिंदु पर बहस एवं फैसला होगा। मामला लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र का है। जहां 18 मार्च 2016 को दो पशु व्यापारियों को पेड़ से लटका हत्या कर दी गयी थी। दोषी करार दिये जाने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर लातेहार जेल भेज दिया गया है।
दोषियों में ये हैं शामिल
अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बी साहू ने दलील पेश की। बालूमाथ थाना क्षेत्र के खपरेलवर गांव में वर्ष 2016 में हेरहंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी पशु व्यवसायी 35 वर्षीय मजलूम अंसारी और 18 वर्षीय छोटू उर्फ इम्तियाज की हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद आरोपित जमानत पर थे। अदालत ने सभी आरोपियों को मामले में दोषी पाया गया है। दोषियों में बालूमाथ थाना क्षेत्र के निवासी प्रमोद साव, शाहदेव सोनी, मिथिलेश साहू, अवधेश साव, मनोज साव, मनोज कुमार साव, विशाल तिवारी एवं अरुण साव का नाम शामिल है।