Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Wednesday, June 11
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»झारखंड»पारा शिक्षकों को लगा बड़ा झटका, हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका, स्थायीकरण की मांग को कोर्ट ने ठहराया अनुचित
    झारखंड

    पारा शिक्षकों को लगा बड़ा झटका, हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका, स्थायीकरण की मांग को कोर्ट ने ठहराया अनुचित

    adminBy adminDecember 16, 2022No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    आजाद सिपाही संवाददाता
    रांची। पारा शिक्षकों को झारखंड हाइकोर्ट से करारा झटका लगा है। पारा शिक्षकों को स्थायी करने और सहायक शिक्षक के अनुरूप वेतन देने के मामले में दायर याचिका खारिज कर दी गयी है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार की दलील को सही ठहराया है। कोर्ट ने माना कि यह मांग उचित नहीं, इसलिए उन्होंने पारा शिक्षक की याचिका खारिज कर दी।
    गौरतलब है कि पारा शिक्षकों ने स्थायी करने और सहायक शिक्षक के अनुरूप वेतन देने संबंधित याचिका हाइकोर्ट में दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि वे 15 सालों से ज्यादा से पारा शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। वे बखूबी अपना काम कर रहे हैं। वे इस पद की अहर्ता रखते हैं, इसलिए उनकी इस पद पर स्थायी नियुक्ति की जाये। वे अन्य शिक्षकों के बराबर काम करते हैं, इसलिए उन्हें भी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। उन्हें भी सहायक शिक्षक की तरह वेतन मिलना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से कहा गया था कि यह उचित नहीं है। यह नहीं दिया जा सकता है। इस मामले में करीब 111 याचिकाएं दायर की गयी थीं। अदालत ने पिछले दिनों सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाइकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleआईएसआई एजेंट से संबंध रखने वाला बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार
    Next Article चीन से निपटने में भारत की मदद करेगा अमेरिका, सीनेट से मिली रक्षा विधेयक को मंजूरी
    admin

      Related Posts

      डिटेंशन सेंटर से फरार तीन बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी

      June 10, 2025

      मां की हत्या का आरोपित गिरफ्तार

      June 10, 2025

      कांग्रेस नेता राजकुमार रजक का आकस्मिक निधन

      June 10, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • डिटेंशन सेंटर से फरार तीन बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी
      • बॉक्स ऑफिस पर ‘हाउसफुल-5’ का जलवा, 100 करोड़ के क्लब में शामिल
      • बॉक्स ऑफिस पर ‘ठग लाइफ’ की रफ्तार थमी, फिल्म को नहीं मिला दर्शकों का प्यार
      • भारत ए बनाम इंग्लैंड लायंस: कोटियन-कंबोज की शानदार साझेदारी, दूसरा अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ
      • एफआईएच प्रो लीग: रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड ने भारत को 3-2 से हराया
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version