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    Home»झारखंड»नीरज सिंह हत्याकांड मामले में राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने पूछा- संजीव सिंह को क्यों नहीं भेजा गया एम्स
    झारखंड

    नीरज सिंह हत्याकांड मामले में राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने पूछा- संजीव सिंह को क्यों नहीं भेजा गया एम्स

    adminBy adminDecember 22, 2023Updated:December 22, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए एम्स क्यों नहीं भेजा गया है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई तीन जनवरी निर्धारित की है। याचिकाकर्ता संजीव सिंह की ओर से अपनी बीमारी का हवाला देते हुए 30 दिन का प्रोविजनल बेल का आग्रह कोर्ट से किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संजीव सिंह गंभीर रूप से बीमार है। वे रिम्स में इलाजरत है।

    रिम्स के आठ डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की अनुशंसा की है, लेकिन जेल प्रशासन अगस्त माह से ही इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है। पूर्व में हाईकोर्ट दो बार संजीव सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर चुका है। नीरज की हत्या के मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल, 2017 से जेल में बंद हैं। इससे पूर्व भी हाईकोर्ट से संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।

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