रांची। झाराखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में आरोपित सुनील यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका की आंशिक सुनवाई शुक्रवार हुई। मामले में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई जनवरी माह में होगी।
याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वह निराधार हैं। अवैध खनन मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। सुनील यादव के और से हाई कोर्ट में अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा।
गत सात अक्टूबर को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनील, दहू यादव का भाई है। ईडी कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपित सुनील का भाई दाहु यादव अब तक फरार है।