रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्कालीन अंचल निरीक्षक, खलारी, सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हरेराम कुमार सिंह पर कार्रवाई का आदेश दिया है। उनके विरुद्ध खलारी अंचल के मौजा-होयर की सरकारी भूमि के रैयतीकरण के आरोपों के संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी कार्यालय, रांची ने 30 दिसंबर 2020 को ही आरोप पत्र सरकार को भेजा था और कार्रवाई की अनुशंसा की थी। आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों के संदर्भ में विभागीय ने 09.02.2021 के माध्यम से हरेराम सिंह से स्पष्टीकरण की मांग भी की थी। इसके आलोक में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया है। पूरे मामले में विधि विभाग से राय ली गयी ओर भारतीय दंड संहिता की धारा-409/406/ 420/467/468/471/ 109/120बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-19(1) के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है।
यह स्वीकृति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13(2) सहपठित धारा-13(1)(सी)(डी) के अंतर्गत प्रदान की गयी है। ऐसे में हरेराम सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र में लगाये गये आरोप, और उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, तथा उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा के पश्चात निर्णय लिया गया है कि झारखंड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्रवाई संचालित की जायेंगी। इस पर सीएम की सहमति ली गयी है। आरोपों की जांच के लिए विभागीय जांच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया है और प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी अपर समाहर्ता रांची को नियुक्त किया गया।