Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Sunday, December 21
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Jharkhand Top News»उद्योग विभाग में महज 1324 रजिस्ट्रेशन पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, EPF को लेकर सरकार को चेतावनी
    Jharkhand Top News

    उद्योग विभाग में महज 1324 रजिस्ट्रेशन पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, EPF को लेकर सरकार को चेतावनी

    shivam kumarBy shivam kumarDecember 21, 2025No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के उद्योग विभाग में औद्योगिक इकाइयों के बेहद कम निबंधन को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों ने न्यायालय को हैरान कर दिया, जिसमें पूरे राज्य में केवल 1324 औद्योगिक इकाइयों के ही उद्योग विभाग में निबंधन होने की जानकारी दी गई। इसे गंभीर स्थिति मानते हुए मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य की सभी औद्योगिक इकाइयों को जून 2026 तक अनिवार्य रूप से निबंधन कराने का निर्देश दिया है।

    हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि निबंधित 1324 इकाइयों में से सिर्फ 231 इकाइयों के कर्मचारियों को ही कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (EPF एक्ट) के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। अदालत ने इस स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए कहा कि संविदा, दैनिक वेतन और आकस्मिक कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाने में हो रही देरी सरकार की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है।

    यह मामला वर्ष 2023 में पंकज कुमार बर्नवाल द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें राज्य के संविदा और दैनिक वेतन कर्मियों को EPF के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अगस्त 2025 में हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को उद्योग विभाग में निबंधित औद्योगिक इकाइयों की पूरी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

    हालांकि, उद्योग विभाग द्वारा केवल इकाइयों के नाम और आईडी उपलब्ध कराए जाने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया और इसे विभागीय बर्चस्व दिखाने का प्रयास बताया। कोर्ट ने उद्योग निदेशक के खिलाफ अवमानना की चेतावनी दी, जिसके बाद उद्योग निदेशक विशाल सागर स्वयं अदालत में उपस्थित हुए। स्पष्टीकरण के बाद उन्हें अवमानना की कार्रवाई से राहत दी गई।

    अदालत ने संयुक्त श्रमायुक्त द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर भी असंतोष जताया, जिसमें बताया गया था कि संविदा और दैनिक वेतन कर्मियों को EPF देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है, लेकिन महीनों बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को EPF देने के अपने पुराने आदेश की समीक्षा करते हुए कहा कि समिति बनाना आदेश के पालन से बचने जैसा है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी 2026 को होगी।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleरेलवे किराए में बढ़ोतरी की कांग्रेस ने की निंदा
    shivam kumar

      Related Posts

      गिरिडीह सड़क हादसा: बाइक सवार और पैदल यात्री की दर्दनाक मौत

      December 21, 2025

      जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय के पास चोरी की वारदात, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

      December 20, 2025

      रामगढ़ में हाथियों का तांडव: NH-33 पर थमी रफ्तार, गजराज के खौफ से घंटों सहमे रहे मुसाफिर

      December 20, 2025
      Add A Comment
      Leave A Reply Cancel Reply

      Recent Posts
      • उद्योग विभाग में महज 1324 रजिस्ट्रेशन पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, EPF को लेकर सरकार को चेतावनी
      • रेलवे किराए में बढ़ोतरी की कांग्रेस ने की निंदा
      • इस्लामी आतंकवाद अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा : तुलसी गबार्ड
      • प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सलाह- सरकारी कर्मचारियों हफ्ते में एक दिन पहननी चाहिए पारंपरिक वेशभूषा
      • काठमांडू में विश्व ध्यान दिवस मनाया गया
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version