रांची। मनरेगा घोटाला और मनी लांन्ड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित कअर अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इडी को नोटिस जारी किया है. अब सुप्रीम कोर्ट पूजा सिंघल की बेल पर 2 जनवरी को सुनवाई करेगा. सुनवाई के दौरान पूजा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि पूजा कि बेटी की तबियत अच्छी नहीं है. उनकी बेटी को स्पीच सिंड्रोम नाम की बीमारी है. इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाये. जिसपर अदालत ने इडी को यह निर्देश दिया है कि मेडिकल कंडीशन को वेरिफाई किया जाये.
हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार
बता दें कि इससे पहले 3 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी . हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अदालत को इस बात का अंदेशा है कि पूजा सिंघल अपने प्रभाव से इस केस से जुड़े गवाहों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं. इसलिए उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती. रांची ईडी की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगायी है.