रांची। कांके विधायक समरी लाल द्वारा वर्ष 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा की चुनाव याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई. मामले में प्रार्थी सुरेश बैठा की ओर से हस्तक्षेप याचिका( आइए) दायर कर इलेक्शन प्रोसीडिंग से संबंधित रिटर्निंग आॅफिसर का आर्डर शीट उपलब्ध कराने की मांग की थी . कोर्ट ने इस आइए को खारिज कर दिया . साथ ही प्रार्थी को छूट दी कि वह रिटर्निंग आॅफिसर के समक्ष रिटर्निंग आॅफिसर आर्डर शीट के सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन दे सकता है. प्रतिवादी की ओर से कोर्ट से कहा गया की इस मामले में जल्द से जल्द बहस कराई जाए, प्रार्थी कुछ मुद्दों को उठाकर बहस में देरी करना चाहते हैं. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 अप्रैल निर्धारित की. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की.
बता दें कि पूर्व की सुनवाई में समरी लाल की ओर से हुई गवाही में लगभग सभी गवाहों ने कोर्ट में बताया है कि समरी लाल का परिवार आजादी के पहले से रांची में रह रहा है, लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विभास सिन्हा ने पैरवी की. वही प्रतिवादी की ओर से कुमार हर्ष ने पैरवी की. दरअसल, वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कांके से भाजपा के टिकट पर समरी लाल जीते थे. सुरेश बैठा ने उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया है.