रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट की शरण लेते हुए कोर्ट में ईडी के समन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी जिसमें डिफेक्ट पाया गया जिसे दूर करने के बाद ही कोर्ट सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित करेगा। रिट पिटीशन में डिफेक्ट का अनुपालन करने के लिए तीन अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है यानी पिटीशन में डिफेक्ट को तीन अक्टूबर तक दूर कर लिया जाएगा।
23 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर उनके अधिवक्ता ने ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। इससे पहले सीएम हेमंत ने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर ईडी के समन को चुनौती दी थी, जिसमें 15 सितंबर को न्यायाधीश अनिरूद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ में सुनवाई होनी थी लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तबीयत खराब होने की दलील देते हुए 15 सितंबर की सुनवाई की तिथि टालने की मांग की थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 18 सितंबर को अगली तिथि निर्धारित की थी।
वहीं 18 सितंबर को ईडी के समन को मुख्यमंत्री द्वारा चुनौती देने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने 23 सितंबर को हाई कोर्ट पहुंचकर ईडी के समन के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन दायर की। मुख्यमंत्री की ओर से मामले में हस्तक्षेप करने और कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है।