रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साहिबगंज में हुए एक हजार करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले के आरोपित दाहू यादव के भाई सुनील यादव के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दी है। आरोप पत्र ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में दाखिल की गई है। आरोप पत्र में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग में सुनील यादव की भूमिका की विस्तृत जानकारी दी गयी है।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने शनिवार को बताया कि आरोप पत्र दाखिल किया गया है। दाहू और सुनील यादव सगे भाई हैं। इनपर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ मिलकर अवैध खनन, अवैध परिवहन और साहिबगंज में गंगा नदी पर अवैध तरीके से जहाज परिचालन का आरोप है।
ईडी के अब तक की जांच में यह पाया है कि दाहू यादव और सुनील यादव ने मेसर्स इंफ्रालिंक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का स्टीमर गलत तरीके से संचालित किया। 23 मार्च, 2022 को हुई दुर्घटना और अवैध स्टोन चिप्स ढुलाई मामले में ईडी ने इंफ्रालिंक के स्टीमर को जब्त कर चुकी है। इसे दाहू यादव और उसके भाई सुनील यादव की देखरेख में चलाया जाता था। दोनों भाईयों पर आरोप है कि वे स्टीमर के सहारे स्टोन चिप्स ढोने वाले ट्रकों से पंकज मिश्रा के लिए 500 रुपये प्रति ट्रक की दर से वसूली करते थे।