रांची: प्रधान आयकर आयुक्त तापस दत्ता से सीबीआइ चार दिन तक पूछताछ करेगी। सीबीआइ की विशेष न्यायाधीश बीके तिवारी की अदालत ने इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट ने तापस को 27 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूछताछ के बाद सीबीआइ 17 जुलाई दोपहर दो बजे के बाद तापस को कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। बताया जा रहा है कि सीबीआइ तापस को दिल्ली ले जाकर पूछताछ करेगी। गिरफ्तारी के बाद तापस दत्ता को गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश वीके तिवारी की कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद सीबीआइ ने तापस को छह दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति कोर्ट से मांगी। कोर्ट ने तापस को सशर्त रिमांड पर दिया है। इसमें कहा गया है कि दिन में दो बार तापस परिजन या वकील से मिल सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें वकील रखने की छूट दी है। हर दिन तापस का मेडिकल चेकअप कराया जाना है।
फर्जी कंपनी बना कर हवाला के जरिये करोड़ों रुपये ही हेराफेरी के मामले में सीबीआइ ने बुधवार को रांची के प्रधान आयकर आयुक्त तापस दत्ता के अलावा इनके ही विभाग के तीन अन्य अफसरों, कोलकाता के व्यवसायियों और चार्टर्ड एकाउंटेंट के 23 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इनमें रांची के पांच और कोलकाता के 18 ठिकाने शामिल हैं। इनमें दत्ता के रांची आयकर विभाग स्थित दफ्तर और यहीं पर आठवें तल्ले पर स्थित उनके गेस्ट हाउस भी शामिल हैं।
दत्ता के कोलकाता के साल्टलेक, एचबी 12/1 ब्लॉक स्थित घर में सीबीआइ की टीम को सर्च के दौरान साढ़े तीन करोड़ रुपये कैश और पांच किलो सोना मिला। बरामद राशि 2000 रुपये की नयी करेंसी में है। यह करेंसी सोफा और किचेन में रखी गयी थी। इनके अलावा कई अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इस मामले में एक दिन पूर्व दिल्ली सीबीआइ ने दत्ता सहित 10 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। छापा में दिल्ली, कोलकाता और रांची सीबीआइ के अफसर शामिल थे। छापेमारी के दौरान रांची स्थित आयकर गेस्ट हाउस में प्रधान आयकर आयुक्त तापस दत्ता के अलावा रंजीत कुमार लाल, अरविंद कुमार और एस गांगुली से सीबीआइ के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे थे।
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