रांची। झारखंड हाइकोर्ट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किये जाने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने अदालत में पक्ष रखा। यह मामला गोड्डा में सड़क जाम करने से जुड़ा हुआ है। निशिकांत दुबे के खिलाफ जिला प्रशासन ने वर्ष 2010 में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी।
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