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    Home»झारखंड»बीएसआईडीसी के कर्मियों की बकाया राशि के मद में तत्काल 20 करोड़ भुगतान करने का निर्देश
    झारखंड

    बीएसआईडीसी के कर्मियों की बकाया राशि के मद में तत्काल 20 करोड़ भुगतान करने का निर्देश

    adminBy adminFebruary 10, 2024Updated:February 10, 2024No Comments1 Min Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट में बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसआईडीसी) के कर्मियों के बकाया भुगतान को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बीएसआईडीसी के झारखंड स्थित पांच इकाइयों के कर्मियों की बकाया राशि में से उन्हें 20 करोड़ रुपये तत्काल भुगतान करने का निर्देश बीएसआईडीसी को दिया है। मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी।

    बीएसआईडीसी के कर्मियों की ओर से बकाया राशि के भुगतान को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। राज्य सरकार ने बीएसआईडीसी के कर्मियों के बकाया मद में 192 करोड़ की राशि का आकलन किया है। वहीं बीएसआईडीसी ने कर्मियों के बकाया के मद के लिए 105 करोड़ की राशि का आकलन किया है। बीएसआईडीसी कर्मियों का कहना है कि उन्हें सातवां वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए।

    Ranchi
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