Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Wednesday, May 21
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»झारखंड»महिला नेता से दुष्कर्म के प्रयास मामले में विधायक ढुल्लू महतो कोर्ट से बरी
    झारखंड

    महिला नेता से दुष्कर्म के प्रयास मामले में विधायक ढुल्लू महतो कोर्ट से बरी

    adminBy adminFebruary 13, 2024Updated:February 13, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    धनबाद। कमला देवी मामले में पीड़ित और उसके पति द्वारा अपने पूर्व के बयान से मुकरने के बाद मंगलवार को न्यायालय ने सबूत के अभाव में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को बरी कर दिया। धनबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मामले में फैसला सुनाते हुए बाघमारा विधायक को मामले से बरी कर दिया।

    उल्लेखनीय है कि धनबाद जिला भाजपा की पूर्व महिला नेता कमला देवी ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप लगाया था कि विधायक ने उनके से छेड़छाड़ करते हुए उनसे दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। उस वक्त इस मामले को लेकर धनबाद कई धरना-प्रदर्शन भी हुए थे। इसके बाद पीड़िता इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट के आदेश पर धनबाद के कतरास थाने में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ 04 अक्टूबर, 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनके बाद 15 फरवरी, 2020 को पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था।

    इस मामले में 17 जनवरी को धनबाद के एमपी-एमएलए अदालत में पीड़िता के पति का बयान दर्ज कराया गया, जिसमें वे अपने बयान से पलट गए थे। इसके बाद अदालत ने अभियोजन को ठोस सबूत और गवाह पेश करने का आदेश दिया था, जिसे अभियोजन पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleदिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में सऊदी अरब के मंडप का शुभारंभ
    Next Article किसानों से बातचीत जारी रखेगी सरकार: मुंडा
    admin

      Related Posts

      शराब घोटाले में तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे व संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह अरेस्ट

      May 20, 2025

      आदिवासी विरोधी सरकार की टीएससी बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं : बाबूलाल मरांडी

      May 20, 2025

      जेपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 22 से

      May 20, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • शराब घोटाले में तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे व संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह अरेस्ट
      • आदिवासी विरोधी सरकार की टीएससी बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं : बाबूलाल मरांडी
      • जेपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 22 से
      • नये खेल प्रशिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द, प्राथमिक सूची तैयार
      • यूपीए सरकार ने 2014 में सरना धर्म कोड को किया था खारिज : प्रतुल शाह देव
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version