रांची। झारखंड हाई कोर्ट से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ रांची एमपी-एमएलए कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह मामला कांके के सुकुरहुटू इलाके में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांके विधायक समरी लाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इनके खिलाफ कांके थाना में कांड संख्या 141/2021 दर्ज की गई थी। सांसद दीपक प्रकाश और विधायक समरी लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 188,269,270 और एपेडेमिक एक्ट के तहत आरोप गठित किया गया है।