रांची। 4.33 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी महावीर प्रसाद रूंगटा की डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। मामले में इडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिस पर कोर्ट समय प्रदान करते हुए 6 अप्रैल को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। बता दे कि महावीर प्रसाद रूंगटा रामगढ़ स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक है। इनपर लोह अयस्क (आयरन ओर) की तस्करी करने, फर्जी चालान और ट्रांसपोटेशन कर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। मामले में मेसर्स बालाजी तिरुपति और मेसर्स एपिकल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक राकेश कुमार सिंघानिया भी आरोपी है। पीएमएलए की विशेष अदालत द्वारा महावीर प्रसाद रूंगटा और राकेश कुमार सिंघानिया के साथ उनके कंपनियों के खिलाफ इडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया जा चुका है। बता दे कि वर्ष 2010 में लोह आयरन की तस्करी मामले में सीबीआई ने इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में इडी ने भी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। मामले में महावीर प्रसाद रूंगटा को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पूर्व में मिल चुकी है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी महावीर प्रसाद रूंगटा की डिस्चार्ज पिटीशन पर इडी ने जवाब के लिए मांगा समय
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