नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इडी ने केजरीवाल के उस बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप झाड़ू को वोट देंगे तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा।
इडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने कहा था अगर आप झाड़ू को वोट देंगे, तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। मेहता ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसा केजरीवाल सोचते होंगे। हम इस मसले पर नहीं जाएंगे। हमारा आदेश स्पष्ट है कि केजरीवाल को कब आत्मसमर्पण करना है। दरअसल, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था।