रांची। बरियातू की चेशायर होम रोड जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दायर जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत अर्जी को स्वीकृत करते हुए उन्हें जमानत प्रदान की। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल, चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन गड़बड़ी मामले मे ईडी ने ईसीआईआर 5/ 2023 दर्ज किया है।
मामले में छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। बता दे कि, ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल 2023 को छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड , मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे। जिसके बाद 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था।इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था, बाद में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था।