Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Friday, June 27
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Top Story»31 साल पहले 200 रुपये के लिए हुई थी हत्या, हाइकोर्ट ने चार अभियुक्तों की सजा रद्द की
    Top Story

    31 साल पहले 200 रुपये के लिए हुई थी हत्या, हाइकोर्ट ने चार अभियुक्तों की सजा रद्द की

    shivam kumarBy shivam kumarDecember 13, 2024Updated:December 13, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    रांची। मात्र 200 के लिए की गयी 31 साल पूर्व की गयी हत्या के चार सजायाफ्ता किशुन पंडित, जमादार पंडित, लखन पंडित एवं लक्खी पंडित (इनमें से लखन पंडित की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है) की सजा से मुक्ति का आदेश झारखंड हाइकोर्ट ने दिया है। हाइकोर्ट की खंडपीठ ने हत्या के मामले में चारों अभियुक्त की अपील पर फैसला सुनाते हुए उनकी आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए उन्हें मुक्त करने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने चश्मदीद गवाह मृतक के पुत्र के बयान को नहीं माना। पूर्व में हाइकोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। जिस पर हाइकोर्ट का अब फैसला आया है।

    दरअसल तीन सितंबर 1993 में देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में नन्नू लाल महतो की हत्या हुई थी। इस मामले में देवघर के निचले अदालत ने 6 जून 1997 को चार आरोपियों लखन पंडित, जमादार पंडित, लक्खी पंडित एवं किशुन पंडित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। इसके बाद इनकी ओर से सजा के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में अपील दाखिल की गयी थी। वर्ष 1997 में इन चारों अभियुक्तों को पटना हाइकोर्ट से जमानत मिली थी। बाद में झारखंड गठन के बाद यह मामला झारखंड हाइकोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। इस दौरान अपीलकर्ता की ओर से किसी अधिवक्ता ने पैरवी नहीं की थी। जिससे 24 साल तक किया मामला लंबित रहा था। झारखंड हाइकोर्ट ने नवंबर 2024 में इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, इसके बाद मामले में बहस हुई थी। हाइकोर्ट की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    घटना के संबंध में बताया जाता है कि लखन पंडित ने नुनु लाल महतो से 200 रुपये यह कहते हुए उधार लिया था कि खेती में उसके खेत पर काम कर वह पैसा लौटा देगा। लेकिन लखन पंडित ने खेती में काम में योगदान नहीं दिया और न ही नुनु लाल महतो का पैसा लौटाया। इसके बाद 3 सितंबर 1993 को नुनु लाल लखन पंडित के गांव बिस्वरिया उससे पैसा वापस मांगने रात 6:00 बजे गया था। लेकिन वह घर नहीं लौटा था। इसके बाद उसके परिजन खोजने बिस्वरिया गांव पहुंचे। जहां नुनु लाल के बेटे भैरव महतो ने देखा कि उसके पिता को लखन पंडित सहित अन्य आरोपी घेर कर रखे हुए, वे टांगी और लाठी से लैस थे। उन्होंने नुनु लाल महतो की पिटाई की थी, जिससे वे अचेत हो गये थे। नुनु लाल महतो के बेटे भैरव महतो को भी उनकी ओर से जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद वे वहां से भाग गये। बाद में दूसरे दिन एक दूसरे गांव में नन्नू लाल महतो की लाश मिली थी।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleगिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के
    Next Article स्कूल में रंगोली और साइंस एग्जीबिशन का आयोजन, विधायक हुए शामिल
    shivam kumar

      Related Posts

      शिक्षा मंत्री ने 10वीं बोर्ड की टॉपर शांभवी जायसवाल को किया सम्मानित

      June 27, 2025

      शिबू सोरेन की हालत चिंताजनक, भाजपा ने की मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग

      June 27, 2025

      झामुमो ने संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने का किया विरोध

      June 27, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • श्री जगन्नाथ रथयात्रा: अमित शाह ने अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में की मंगला आरती
      • राज्य सरकार को राहत, पटना हाई कोर्ट ने 19,858 सिपाहियों के स्थानांतरण पर लगी अंतरिम रोक को हटाया
      • शिक्षा मंत्री ने 10वीं बोर्ड की टॉपर शांभवी जायसवाल को किया सम्मानित
      • शिबू सोरेन की हालत चिंताजनक, भाजपा ने की मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग
      • झामुमो ने संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने का किया विरोध
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version