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    Home»Top Story»इडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपए के लेन-देन के मामले में दर्ज एफआईआर की पुलिस जांच पर रोक बरकरार
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    इडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपए के लेन-देन के मामले में दर्ज एफआईआर की पुलिस जांच पर रोक बरकरार

    shivam kumarBy shivam kumarDecember 19, 2024Updated:December 19, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची। इडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपए के लेन-देन का मामला अब अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है। इसकी सुनवाई के दौरान झारखंड हाइ कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल कर हाइकोर्ट की एकल पीठ को बताया गया कि पुलिस जांच पर रोक के हाइ कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी ) दाखिल किया है, जिस पर सुनवाई लंबित है इसलिए मामले की सुनवाई 6 सप्ताह के बाद की जाए। कोर्ट ने इडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपए के लेन-देन का मामले में दर्ज एफआईआर की पुलिस जांच पर पूर्व की रोक को बरकरार रखने के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने के आदेश को भी 11 फरवरी 2025 तक बरकरार रखा है।

    हाइ कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आग्रह को देखते हुए मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने या आपत्ति दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी 2025 निर्धारित की। इडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपए के लेन-देन मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली इडी की याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई।

    पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंडरा ओपी और सुखदेव नगर पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर की पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी। अदालत ने राज्य सरकार को कहा था कि संबंधित थाना में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखा जाए, बता दें कि इडी ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर आशंका जताई है कि पंडरा ओपी और सुखदेव नगर थाना में दर्ज केस में इडी के वरिष्ठ अधिकारियों को रांची पुलिस फंसा सकती है। उन्हें आरोपी बना सकती है। इसलिए प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसपर सरकार की ओर से कहा गया था कि इडी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

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