झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश
रांची। पैनम कोल माइंस के अवैध खनन की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खनन विभाग के सचिव कोर्ट के आदेश पर सशरीर उपस्थित हुए।
मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया जिस पर कोर्ट ने प्रार्थी को इस पर प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई में खान विभाग के सचिव के सशरीर उपस्थित हाेने पर छूट प्रदान की। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष जताया था।
उल्लेखनीय है कि पैनम माइंस पर लीज से ज्यादा खनन का आरोप है। झारखंड सरकार ने दुमका और पाकुड़ जिले में पैनम माइंस नाम की कंपनी को कोयला खनन का लीज सौंपा था लेकिन आरोप है कि कंपनी ने लीज से ज्यादा कोयला खनन किया है जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। इस मामले में हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने जनहित याचिका दाखिल की है।