सेंट्रल गर्वमेंट के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) पर दिया जाने वाला भत्ता दोगुना कर दिया गया है। अब यह अलाउंस 2,000 रुपए से 4,500 रुपए मासिक कर दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में यह जानकारी दी। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर यह कदम उठाया गया है।
एक ही स्थान पर डेप्युटेशन होने पर अलाउंस मूल वेतन का 5 प्रतिशत होगा जो कि अधिकतम 4,500 रुपए मासिक तक हो सकता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि अगर डेप्युटेशन दूसरे शहर में की जाती है तो भत्ता मूल वेतन का 10 प्रतिशत एवं अधिकतम 9,000 रुपए मासिक होगा।
इसके अनुसार महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ने पर इस भत्ते की सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। अब तक एक स्थान पर डेप्युटेशन अलाउंस मूल वेतन का 5 प्रतिशत और अधिकतम 2,000 रुपए था। वहीं दूसरी जगह पर प्रतिनियुक्ति के मामले में यह मूल वेतन का 10 प्रतिशत और अधिकतम 4,000 रुपए था।