रांची। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की कोर्ट ने कहा कि अदालत इस मामले पर फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं करेगी।
जांच एजेंसी अपनी जांच रिपोर्ट निचली अदालत में जमा करे और उस रिपोर्ट के आधार पर निचली अदालत अपना आदेश पारित करेगी। साथ ही अदालत ने रिजल्ट के प्रकाशन पर लगे स्टे को हटाने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता, जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।