पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस की सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी। न्यायाधीश की छुट्टी के कारण इसे टाल दिया गया। अब इस मामले की अगली तारीख नौ अक्टूबर निर्धारित की गयी है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दर्ज इस मुकदमे में ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 205 के तहत आवेदन दायर किया था। अदालत को इस आवेदन पर आज (04 अक्टूबर) को फैसला सुनाना था, लेकिन न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 के लिए निर्धारित की गई है।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि इस आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें 22 सितंबर को पूरी हो चुकी थीं और अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
कांग्रेस समर्थक अदालत के फैसले की ओर ध्यान लगाए हुए हैं। अगर अदालत राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे देती है, तो वे अपने संसदीय और राजनीतिक कार्यक्रमों में बिना किसी बाधा के शामिल हो सकेंगे। वहीं, यदि आवेदन खारिज होता है, तो उन्हें आगामी सभी सुनवाइयों में अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा।
कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर लगातार व्यस्त रहते हैं, इसलिए इस फैसले का उनके कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों पर सीधा असर पड़ सकता है।