Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Sunday, August 3
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»झारखंड»विधिक उत्तराधिकारी से अब तक नहीं वसूले जा सके 36 लाख
    झारखंड

    विधिक उत्तराधिकारी से अब तक नहीं वसूले जा सके 36 लाख

    azad sipahiBy azad sipahiAugust 6, 2018No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    धनबाद। धनबाद के तत्कालीन डीईओ स्व. टेटे बेनेडिक्ट के विधिक उत्तराधिकारी से अभी तक 36 लाख 9 हजार 838 रुपए की वसूली नहीं की जा सकी है। तत्कालीन डीईओ पर 83 तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति के आरोप लगे थे, जो जाच में सत्य पाए गए थे। डीईओ को बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर सीएम का अनुमोदन मिलता, उससे पहले ही 6 दिसंबर 2006 को टेटे की मौत हो गई। इसे देखते हुए झारखंड के महाधिवक्ता से परामर्श लिया गया और उसके आधार पर डीईओ केविधिक उत्तराधिकारी से राशि की वसूली करने का निर्णय लिया गया। इस मामले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव देवेंद्र भूषण सिंह ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल को पत्र भी लिखा था। इसमें कहा था कि बेनेडिक्ट के निलंबन अवधि 13 फरवरी 1997 से 15 मई 2002 तक को कर्तव्य अवधि मान देय राशि की गणना राजस्व की हानि से कर ली जाए। इसके बाद बची राशि की वसूली बेनेडिक्ट के विधिक उत्तराधिकारी से मनी सूट दायर कर की जाए। यह निर्देश चार महीने पहले ही जारी कर कार्रवाई करते हुए राशि की वसूली का निर्देश दिया गया था। हालांकि अभी तक राशि की वसूली नहीं की जा सकी है। आरडीडीई रतन कुमार सिंह ने दुबारा पत्र जारी कर इस मामले की कार्रवाई प्रतिवेदन की मांग की है।

    सरकार को हुआ था नुकसान

    विभागीय पत्र के अनुसार टेटे ने धनबाद और बोकारो में अवैध नियुक्ति की थी और इस कारण कर्मियों को वेतन मद में अवैध भुगतान हो गया, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ था। इसके बाद हानि की गणना के लिए उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग के आरडीडीई की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने ही अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि 36,09,838 रुपये की हुई हानि हुई थी।

    आरोप प्रमाणित होने के बाद कर दिया गया था निलंबित

    आरोप प्रमाणित होने के बाद टेटे को वर्ष 1997 में निलंबित कर दिया गया था । इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय, पटना की शरण ली थी। कोर्ट ने 16 मई 2002 को दिए आदेश में उनके निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए सभी पावनाओं के भुगतान का आदेश दिया था। इसके विरुद्ध राज्य सरकार ने न्यायालय में एलपीए दायर किया था, जिसमें आदेश देते हुए न्यायालय ने निलंबन आदेश को 16 मई 2002 के प्रभाव से सीज कर दिया था। इसके बाद टेटे को निलंबनमुक्त किया गया था। इधर विभागीय जाच में टेटे पूर्ण रूप से दोषी पाए गये थे।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleलाभुकों को मिले लाभ: बीडीओ
    Next Article हम रियल स्टोरी पर फिल्म बनाना चाहते थे: सोनम
    azad sipahi

      Related Posts

      आजाद सिपाही के प्रधान संपादक हरिनारयण सिंह का निधन

      August 3, 2025

      पार्किंग में खड़ी दो कार का शीशा तोड़कर 50 हजार नकद और कीमती सामान की चोरी

      August 3, 2025

      झारखंड में अनुसूचित जाति को दबाया जा रहा है : बाउरी

      August 2, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • आजाद सिपाही के प्रधान संपादक हरिनारयण सिंह का निधन
      • यूपी: इटावा में हत्या के मामले में दोषी को हुई आजीवन कारावास, पचास हजार जुर्माना
      • पार्किंग में खड़ी दो कार का शीशा तोड़कर 50 हजार नकद और कीमती सामान की चोरी
      • ओवल टेस्ट: जो रूट के साथ हुई नोकझोंक पर प्रसिद्ध कृष्णा ने कहा-उनसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी
      • पूर्व ब्राज़ीली डिफेंडर डेविड लुइज़ ने फोर्टालेज़ा क्लब छोड़ा
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version