रांची। राजधानी रांची के एमिटी यूनिवर्सिटी गेट के पास मारपीट और कथित अपहरण के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में अब दूसरे पक्ष की ओर से भी विधानसभा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पहली प्राथमिकी चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे की ओर से दर्ज कराई गई थी। अब विधायक के बेटे सौरभ कुमार और उसके साथियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है।
दूसरे पक्ष की शिकायत में एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 20 वर्षीय छात्र के साथ मारपीट, गाली-गलौज, गला दबाने की कोशिश, सोने का लॉकेट और 4,500 रुपये छीनने तथा जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
सौरभ समेत पांच नामजद, अन्य युवकों का भी जिक्र
विधानसभा थाने में दर्ज FIR में सौरभ कुमार, वासु दुबे, हर्षवर्धन तिवारी और प्रतीक सिंह समेत तीन-चार अन्य युवकों को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, घटना 7 सितंबर को एमिटी यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के सामने हुई।
कॉलेज गेट पर रोककर गाली-गलौज का आरोप
FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता का बेटा लकी राज एमिटी यूनिवर्सिटी में बीबीए सेकंड ईयर का छात्र है। 7 सितंबर को दोपहर करीब दो बजे क्लास खत्म होने के बाद जब वह कॉलेज से बाहर निकल रहा था, तभी मुख्य गेट के पास सौरभ कुमार, वासु दुबे, हर्षवर्धन तिवारी, प्रतीक सिंह और अन्य युवक मौजूद थे।
शिकायतकर्ता प्रियंका सिंह ने आरोप लगाया है कि वासु दुबे ने लकी राज को रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर सौरभ कुमार ने कथित तौर पर छात्र का कॉलर पकड़ा और उसके साथ मारपीट की।
लॉकेट और 4,500 रुपये छीनने का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान छात्र के गले से सोने का लॉकेट और 4,500 रुपये छीन लिए गए। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सौरभ कुमार ने अपने पिता के विधायक होने का हवाला देते हुए धमकी दी।
इसके अलावा छात्र को एससी/एसटी एक्ट में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं, जिनकी जांच पुलिस द्वारा की जानी है।
गला दबाने और बेल्ट से मारने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, सौरभ कुमार ने कथित तौर पर छात्र का गला दबाने की कोशिश की। वहीं अन्य आरोपियों पर लात-घूंसे और बेल्ट से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।
हंगामा बढ़ने पर कॉलेज के अन्य छात्र मौके पर पहुंचे। शिकायत में दावा किया गया है कि इसके बाद सौरभ ने अपने साथियों को बुलाने और पिस्टल लाकर गोली मारने की बात कही।
112 पर कॉल करने की कोशिश का दावा
FIR में कहा गया है कि मौके पर मौजूद छात्रों ने पुलिस की मदद के लिए 112 नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग सकी।
इसके बाद सौरभ को छोड़कर उसके अन्य साथी वहां से चले गए। शिकायतकर्ता के अनुसार, सौरभ के कथित रूप से नशे में होने और लगातार गाली-गलौज करने के कारण लकी राज और कुछ छात्रों ने उसे गाड़ी में बैठाकर विधानसभा थाना ले जाने का फैसला किया।
शिकायत में आरोप है कि रास्ते में सौरभ ने किसी व्यक्ति को फोन कर अपने अपहरण की गलत सूचना देने की कोशिश की और मोबाइल फोन फ्लाइट मोड पर कर लिया। बाद में उसे गाड़ी से उतार दिया गया और लकी राज उसे लेकर विधानसभा थाना पहुंचा।
पहले से परेशान करने का भी आरोप
छात्र की मां ने शिकायत में आरोप लगाया है कि एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू करने के बाद से ही सौरभ कुमार और उसके कुछ साथी उनके बेटे को कॉलेज के अंदर और बाहर परेशान करते थे।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, छात्र घर लौटकर इन घटनाओं की जानकारी देता था और कथित उत्पीड़न से परेशान होकर उसने कॉलेज नहीं जाने की बात भी कही थी।
इन धाराओं में दर्ज हुई FIR
शिकायत के आधार पर विधानसभा थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 304(2), 351(2), 351(3), 352 और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने की बात कही गई है।
मामले में दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच करेगी। जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति और आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।

