रांची. चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार शाम रांची पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार, एयरपोर्ट से लालू सीधे राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) जाएंगे। लालू को गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करना है। झारखंड हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को लालू यादव की प्रोविजनल बेल की अवधी तीन माह बढ़ाने की अपील को खारिज करते हुए 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया था।
26 को मुंबई से पहुंचे थे पटना : इससे पहले 26 अगस्त को लालू प्रसाद को मुंबई एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो पटना लौटे। लालू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने झारखंड हाईकोर्ट से प्रोवीजनल बेल और 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया था कि पिछले महीने मुंबई में उनका फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ है। घाव जिंदा है। उन्हें बीपी, शुगर, किडनी की भी समस्या है। इस पर झारखंड हाईकोर्ट के जज अपरेश कुमार सिंह ने कहा था कि वे रिम्स आएं और यहीं इलाज कराएं। सजायाफ्ता लालू को इलाज के लिए 11 मई को कोर्ट ने छह हफ्ते की जमानत मंजूर की थी। इसे बढ़ाकर 14 और फिर 27 अगस्त तक कर दिया गया था। इसके बाद तीन माह और अवधि बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया गया।
23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार दिए गए थे लालू : चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसम्बर, 2017 को दोषी करार दिए जाने के बाद से लालू यादव रांची जेल में थे। इस केस में 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई। उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तबीयत बिगड़ने पर लालू यादव को 17 मार्च को रिम्स में भर्ती किया गया। सुधार नहीं होने पर 28 मार्च को एम्स रेफर कर दिया गया था। एम्स से उन्हें 30 अप्रैल को डिस्चार्ज कर रिम्स भेज दिया गया। फिर लालू को हाईकोर्ट ने छह हफ्ते की प्रोविजनल बेल दी थी।
चारा घोटाले के 6 मामलों में से 4 में हुई लालू को सजा : चाईबासा ट्रेजरी का पहला केस: 30 सितंबर 2013 को कोर्ट ने लालू यादव को दोषी माना। पांच साल जेल की सजा हुई। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया था। इस मामले में लालू को जमानत मिल चुकी है।
देवघर ट्रेजरी केस: 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार। 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। चाईबासा ट्रेजरी का दूसरा केस: 24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार। इसी दिन उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई। दस लाख रुपए जुर्माना। दुमका ट्रेजरी केस: मार्च 2018 में लालू यादव को दोषी माना गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बरी हुए। 24 मार्च को लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। यानी कुल 14 साल। लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इन तीनों मामलों में लालू सजा काट रहे हैं।
इन 2 केस में चल रही सुनवाई
डोरंडा ट्रेजरी केस: इस केस की सुनवाई भी रांची में चल रही है।
भागलपुर ट्रेजरी केस: इसकी सुनवाई पटना की सीबीआई कोर्ट में चल रही है।था.