मुंबई । मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने निजामुद्दीन मरकज मामले में तबलीगी जमातियों पर दर्ज मामले को खारिज कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि तबलीगी जमातियों को ‘बलि का बकरा’ बनाया गया है। साथ ही मीडिया पर भी तल्ख टिप्पणी की है।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश टी.वी. नलावड़े और न्यायाधीश एम.जी. सेवालीकर की खंडपीठ ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल विदेश तबलीगी जमातियों की याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए इस मामले में दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में मीडिया ने अनायास प्रोपोगंडा फैलाया और मामला राजनीतिक उद्येश्य से दर्ज किया गया था।