झारखंड हाईकोर्ट ने रूपा तिर्की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया है। रूपा तिर्की के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।
क्या है मामला:
3 मई को साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव साहिबगंज के पुलिस लाइन स्थित एक सरकारी क्वार्टर में फंदे पर लटकी हुई मिली थीं। जिसके बाद यह मामला पूरे राज्य में फैल गया। साहिबगंज पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया। जांच में रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या बताया था। जिसके बाद रूपा के पिता ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी पुत्री ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गयी थी। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता आत्महत्या का रंग दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कभी आत्महत्या नही कर सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस परिस्थिति में रूपा का शव मिला है उससे यह साफ प्रतीत होता है कि यह आत्महत्या नही है।