आजाद सिपाही संवाददाता
लातेहार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मनोज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सत्रवाद संख्या 40 /21 की सुनवाई करते हुए अवैध हथियार रखने के आरोपी अनूप कुमार यादव, वीरेंद्र उरांव और सकेंद्र उरांव को दोषी पाया है। जबकि गैंगस्टर अमन साहू, सुजीत सिन्हा और उनके गुर्गे दिनेश राम को साक्ष्य के अभाव में सोमवार को रिहा कर दिया गया। मालूम हो कि लातेहार सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक अमित कुमार गुप्ता के बयान पर लातेहार थाना कांड संख्या 198/ 2020 दर्ज किया गया था। अपने बयान में गुप्ता ने बताया था कि अनूप कुमार यादव, वीरेंद्र उरांव एवं सकेंद्र उरांव अवैध हथियारों एवं कारतूस के साथ थाना क्षेत्र से संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किये गये थे। उन तीनों के पास से भारी मात्रा में गोली एवं हथियार पुलिस ने जब्त किया था।
अपराधियों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया था कि अमन साहू के कहने पर खलारी निवासी कोयला व्यापारी अब्दुल्लाह अंसारी की हत्या करने के लिए जा रहे थे। आरोपियों को भादवि की धारा 386/ 34, 387 /34,118, 120(बी), 25(1-ए)/35, 25(1-बी)ए/ 35, 26/35 आर्म्स एक्ट के तहत न्यायाधीश तृतीय मनोज कुमार त्रिपाठी की अदालत में विचारण किया जा रहा था। अमन साहू के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि अमन साहू को पुलिस ने खलारी थाना कांड संख्या 38/ 20 से इस कांड में रिमांड पर लेकर इस अदालत में प्रस्तुत किया था। मालूम हो अमन साहू गत 19 जुलाई 20 को खलारी थाना कांड संख्या 38 /20 में गिरफ्तार हुआ था।