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    Home»राज्य»उत्तर प्रदेश»फर्जी ‘एनकाउंटर’ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार पर लगाया 7 लाख का जुर्माना, पढ़ें क्या है 19 साल पूराना ये केस
    उत्तर प्रदेश

    फर्जी ‘एनकाउंटर’ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार पर लगाया 7 लाख का जुर्माना, पढ़ें क्या है 19 साल पूराना ये केस

    sonu kumarBy sonu kumarOctober 4, 2021No Comments4 Mins Read
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    सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) पर चार पुलिसकर्मियों से जुड़े एक मामले की ढीली जांच पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जोकि एक फर्जी “मुठभेड़” मौत के मामले में 19 साल तक गिरफ्तारी से बचते रहे और ट्रायल कोर्ट के बार-बार गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी. एक साल के भीतर मुकदमे को पूरा करने के लिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्देश पारित किया गया था, जिसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी.

    जिस तरह से राज्य पुलिस ने पीड़ित के पिता को लगभग दो दशकों तक खदेड़ने के लिए मजबूर किया, उससे आहत होकर, जस्टिस विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, “वर्तमान मामले में राज्य ने जिस ढिलाई के साथ कदम उठाया है, वह बहुत कुछ कहता है. कैसे राज्य पुलिस अपने पुलिस अधिकारियों का बचाव या सुरक्षा कर रही है.”

    पीड़ित के पिता को मुआवजा देने का निर्देश

    पीड़ित के पिता यशपाल सिंह को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देते हुए, जिन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की, पीठ ने कहा, “परिस्थितियों की समग्रता और याचिकाकर्ता ने जिन कष्टों को झेला है, उन्हें ध्यान में रखते हुए, कोर्ट की रजिस्ट्री के पास 7 लाख रुपये की राशि जमा की जाए. यह आदेश गुरुवार को पारित किया गया था लेकिन, शुक्रवार को इसे कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया. पीठ ने कहा कि पैसा जमा करने पर याचिकाकर्ता इसे वापस लेने का हकदार होगा.

    क्या है इस “मुठभेड़” से जुड़ा पूरा मामला

    इस मामले में पुलिस द्वारा कथित “मुठभेड़” में एक किशोर की हत्या शामिल है, जब वह अपने पिता के डेयरी व्यवसाय के संबंध में 4 अगस्त, 2002 को दिल्ली जा रहा था. मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि पुलिसकर्मियों ने उसे पीटा, उसे घुटने के बल बैठाया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. इस घटना में आठ पुलिसकर्मी शामिल थे, जिनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य फरार हैं.

    कोर्ट ने एक सितंबर को याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि तीसरे ने आत्मसमर्पण कर दिया. चौथा आरोपित अभी भी फरार बताया जा रहा है. पीठ ने कहा कि ” दुर्भाग्य से, जिस तरह से राज्य आगे बढ़ा है, याचिकाकर्ता को यह रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया गया है.” याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता दिव्येश प्रताप सिंह ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास आने देने के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया.

    जाली हस्ताक्षर दिखाकर पेश की थी क्लोजर रिपोर्ट

    घटना के दो साल के भीतर, राज्य ने मई 2004 में निचली अदालत के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की और कथित तौर पर याचिकाकर्ता की पत्नी के जाली हस्ताक्षर यह दिखाने के लिए किया कि उन्हें उसी का नोटिस दिया गया था. पिता ने अपने बेटे की मौत की जांच जारी रखने के लिए एक विरोध याचिका दायर की, जिसके बाद क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था.

    अक्टूबर 2005 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आरोपी द्वारा दायर याचिका पर मुकदमे पर रोक लगाने का आदेश दिया. यह आदेश 2017 में खाली कर दिया गया था. वहीं, निचली अदालत ने चारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कई आदेश पारित किए लेकिन, एक भी वारंट निष्पादित नहीं किया गया. निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ता ने सात बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. नवंबर 2016 में, कोर्ट ने एक साल के भीतर जांच पूरा करने का निर्देश दिए थे.

    20 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

    मई 2018 में, ट्रायल जज ने पुलिस प्रमुख को आरोपी के वेतन को रोकने का निर्देश दिया. आदेश का सम्मान नहीं किया गया था. 2019 में सेवानिवृत्त हुए आरोपियों में से एक को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान भी किया गया था. पीठ ने कहा कि सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट को सीधे उसके समक्ष दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार करने से हिचकिचाती है लेकिन, वर्तमान मामले में, पीठ ने कहा, “इस मामले की असाधारण परिस्थितियों में, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए इस याचिका पर विचार किया है कि याचिकाकर्ता को न्याय दिया जाए, जिसे लगभग दो दशकों से वंचित रखा गया है. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.

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