Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Sunday, June 8
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Breaking News»अपर बाजार की दुकानों पर नहीं होगी कार्रवाई, ट्रिब्युनल का आदेश
    Breaking News

    अपर बाजार की दुकानों पर नहीं होगी कार्रवाई, ट्रिब्युनल का आदेश

    adminBy adminFebruary 8, 2022No Comments1 Min Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email

    म्युनिसिपल अपील ट्रिब्युनल में अपर बाजार की दुकानों को तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई अपील पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अपील पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्युनल ने एक बार फिर दुकान संचालकों को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक निगम की कार्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को निर्धारित की गई है।

    अपीलार्थियों की ओर से ट्रिब्युनल में पक्ष रख रही अधिवक्ता विक्रम रॉय ने बताया कि मंगलवार को लगभग छह मामलों से ज्यादा मामलों की सुनवाई हुई। इसमें निगम के आदेश पर रोक बरकरार रखा गया है। इन प्रतिष्ठान के मामलों की सुनवाई सोमवार को हुई उसमें वीणा वस्त्रालय एवं अन्य प्रतिष्ठानों के मामले सूचीबद्ध थे। सुनवाई के दौरान ट्रिब्युनल ने नगर निगम से नक़्शा सहित अन्य दस्तावेज मांगे हैं। ट्रिब्युनल ने निगम को अगली सुनवाई से पहले सभी जरुरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

    उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व सोमवार को छह दुकानों के मामले में सुनवाई हुई थी।

    Jharkhand hindi News jharkhand news uppar bazar ranchi
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleमगही, भोजपुरी के विरोध में राष्ट्रपति भवन पहुंचे झारखंड के सांसद और विधायक
    Next Article अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई, छह हाइवा जब्त
    admin

      Related Posts

      झारखंड में आदिवासी लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बाबूलाल ने उठाए सवाल

      June 7, 2025

      पूर्व मुख्यमंत्री ने दुमका में राज्य सरकार पर साधा निशाना, झारखंड को नागालैंड-मिजोरम बनने में देर नहीं : रघुवर दास

      June 7, 2025

      गुरुजी से गुरूर, हेमंत से हिम्मत, बसंत से बहार- झामुमो के पोस्टर में दिखी नयी ऊर्जा

      June 7, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • झारखंड में आदिवासी लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बाबूलाल ने उठाए सवाल
      • पूर्व मुख्यमंत्री ने दुमका में राज्य सरकार पर साधा निशाना, झारखंड को नागालैंड-मिजोरम बनने में देर नहीं : रघुवर दास
      • गुरुजी से गुरूर, हेमंत से हिम्मत, बसंत से बहार- झामुमो के पोस्टर में दिखी नयी ऊर्जा
      • अब गरीब कैदियों को केंद्रीय कोष से जमानत या रिहाई पाने में मिलेगी मदद
      • विकसित खेती और समृद्ध किसान ही हमारा संकल्प : शिवराज सिंह
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version