रांची। झारखंड के चर्चित बड़कागांव गोलीकांड मामले में मंगलवार को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी सह पूर्व विधायक निर्मला देवी को दोषी करार दिया है। वहीं पुत्र अंकित राज को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सजा की बिंदु अभी सुनवाई होनी है। 24 मार्च को फैसला सुनायी जायेगी।
इससे पूर्व अदालत में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरीये पूर्व मंत्री योगेंद्र साव उपस्थित हुए। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक निर्मला देवी और पुत्र अंकित राज अदालत पहुंचे थे। अदालत से दोषी करार देने के बाद पूर्व विधायक निर्मला देवी को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया। अपर लोक अभियोजक परमानंद यादव ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहों की गवाही दर्ज की गयी। जबकि बचाव पक्ष से पांच गवाहों की गवाही दर्ज हुई। दोनों को भादवि की धारा 307, 353 और 120 (बी) सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि अदालत ने बीते आठ मार्च को दोनों की दलीलें सुनने के बाद 22 मार्च को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हजारीबाग कोर्ट से रांची कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। मालूम हो कि एक अक्तूबर 2016 को चिरूडीह खनन के रास्ते पर विधायक निर्मला देवी कफन सत्याग्रह कर रही थीं। एनटीपीसी के खनन क्षेत्र के दोनों मार्ग अवरूद्ध हो गए थे। विधि-व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्मला देवी को बड़कागांव कांड संख्या 226/16 मामले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उनके समर्थकों ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें छुड़ा ले गए। इसमें बड़कागांव के तत्कालीनएएसपी अभियान कुलदीप कुमार, तत्कालीन सीओ शैलेंद्र कुमार सिंह, महिला थाना प्रभारी एमलटीना एक्का, कृष्ण चंद्र साव, अजय प्रमाणिक, सहित 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। पूर्व विधायक निर्मला देवी पर तत्कालीन महिला थाना प्रभारी एमलटीना एक्का का बैच, स्टार छिनने तथा वर्दी फाड़ने का भी आरोप है।