-गुजरात सरकार बताये दोषियों को पहले क्यों छोड़ा: सुप्रीम कोर्ट
-आज बिलकिस के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है
आजाद सिपाही संवाददाता
नयी दिल्ली। गुजरात सरकार की माफीनामा पॉलिसी के खिलाफ बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, ताकि उनके दोषियों को फिर से जेल भेजा जा सके। बिलकिस बानो गैंगरेप मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से दोषियों को समय से पहले रिहा करने का कारण पूछा। कोर्ट ने कहा कि आज यह बिलकिस के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। गौलतलब है कि गुजरात सरकार ने बिलकिस मामले के 11 दोषियों को पिछले साल समय से पहले रिहा कर दिया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच ने मंगलवार को सुनवाई में कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में छूट देने पर विचार किया जाता है, तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
केंद्र ने राज्य के फैसले से सहमति जताई है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अगर सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है तो इसमें छिपाने को क्या है? जस्टिस जोसेफ ने राज्य सरकार से कहा कि अच्छा आचरण होने पर दोषियों को छूट देने को अलग रखना चाहिए। इसके लिए बहुत उच्च पैमाना होना चाहिए। भले ही आपके पास शक्ति हो, लेकिन उसकी वजह भी होनी चाहिए। कोर्ट ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार से 1 मई तक फाइल पेश कर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
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