किरायेदार की साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ रेप करने के मामले में आरोपी मो शकील अहमद को पोक्सो की विशेष अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनायी है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उसे अदालत ने बीते बुधवार को दोषी ठहराया था।